The Udaipur Central Co-oprative Bank Ltd.

Loan & Advances

Rate Of Interest..


किसान के्डिट कार्ड

पात्रताः- उदयपुर/राजसंमद जिले के कार्यरत 283 पेक्स/लेम्पस का कोई भी सदस्य किसान जिसके द्वारा स्वंय की अथवा बटाॅई पर भूमि लेकर कृषि कार्य किया जाता है उन्हे बोई गई फसल एवं क्षेत्रफल अनुसार सहकारी किसान के्रडिट कार्ड जारी किया जाता है।

अधिकतम सीमा:- 1,50,000/- तक कृषि भूमि की सिंचित/अंसिचित प्रकृति के आधार पर

1.फसल ऋण की आसान व समय-समय पर पर्याप्त उपलब्धता ।

2.पूरे वर्ष की फसल ऋण की आवश्यकता के दृष्टि गत ऋण साख सीमा का निर्धारण तथा जरूरत के अनुसार आहरण की सुविधा

3.ब्याज दरः- 7% वार्षिक ब्याज का कम बोझ

4. ऋण नकद व खाद बीज के रूप में लेने की सुविधा।

5. नाममात्र की प्रिमियम दर पर रू 50000/- तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा/फसली सीमा/ सहकार जीवन सुरक्षा बीमा।

6. बिना भूमि रहन रखे फसली ऋण की सुविधा ।

नोट:- वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 4 प्रतिशत व भारत सरकार द्वारा 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिये जाने से शुन्य ब्याज दर पर फसली ऋण दिया जा रहा है।




कृषक मित्र योजना

बडे काश्तकारो के लिए न्यूनतम 10 एकड कृषि भूमि धारक को जिसमें से 4 एकंड भूमि दो फसली चिरस्थायी सिंचित होना आवश्यक

अधिकतम साख सीमाः- रू 3.00 लाख तक (प्रति एकड खरीफ एवं रबी की फसलों के लिए निर्धारित मापदण्ड की लागत के गुणन में )

विशेष:- योजना में लाभान्वित सदस्य दुपहिया वाहन क्रय करने के 30000/-तक का अतिरिक्त ऋण 5 वर्ष के लिए प्राप्त कर सकते है।




मघ्यकालीन कृषि ऋण

उदे्ष्य:- भूमि सुधार, समतलीकरण, मेड तारबन्दी पाईपलाईन पम्पसेट, सिचांई के साधन, स्प्रिन्कलर्स वृक्षारोपण आदि

ऋणावधि:- 3 से 5 वर्ष




सहकार स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड

उदेश्यः- उद्योग/सेवा व व्यवसाय क्षैत्र का कोई भी कार्य

ऋणावधि:- 3 से 5 वर्ष

ऋण सीमा:- रू 50000/- तक




स्वंय सहायता समूह

बचत तथा आन्तरिक ऋण प्रदान करना इस का मूल मंत्र है कौन गठन कर सकता है? समान समाजिक आर्थिक परिवेश आय व्यय तथा एक समान समझ रखने वाले कोई भी 10 तथा अधिकतम 20 महिला या पुरूष/गठित समूह का पारित प्रस्तावनुसार बैंक/समिति में बचत खाता खोले जाने की सुविधा।

लिकंेज:- समूह के सदस्यों की आवश्यकता छोटी छोटी तथा बार बार होती है। अतः 3 माह तक सदस्यो द्वारा छोटी छोटी बराबर एवं नियमित बचत कों संग्रह करते हुए आन्तरिक लेन-देन की प्रक्रिया अपनाने के पश्चात समूह की बचत राशि का 4 से 10 गुणा राशि तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।




डेयरी विकास योजना

कम से कम 10 ईकाई की योजना (परियोजना आधारित)

हरा चारा उगाने की पर्याप्त भूमि की आवश्यकता

ऋण की सुरक्षा:- स्वीकृत ऋण राशि के डेढ गुना मूल्य की अचल सम्पत्ति रहन रहेगी।

ऋण अवघि:- 5 वर्ष

स्वंय का अंशदान 15%




फार्म मेकेनाईजेषन

ट्रेक्टर, थे्रसर आदि

पात्रता:- 20 बीघा सिंचित भूमि होनी चाहिये ट्रेक्टर के साथ तीन उपकरण क्रय करना या पहले से होना जरूरी है।

अवधि :- 7 वर्ष

अधिकतम किश्तः- अर्द्धवार्षिक




कृषि - क्लिनिक

कृषि स्नातक बेरोजगारों के लिए कृषि परामर्श केन्द्र प्रारम्भ करने के लिए अकृषि कार्यो के लिए सीधे तौर पर ऋण अग्रिम योजनाएः-




लघु उद्योग प्रयोजनार्थ (कम्पोजिट ऋण )

उदे्श्य:- पारम्परिक उद्योग को विकसित करने के लिए

पात्रता:- शिल्पी/दस्तकार/लघु उद्यमी

ऋण राशिः- अधिकतम 2.00 लाख

ऋणावधि:- 5 वर्ष

अचल सम्पत्ति ऋण राशि से डेढ गुना मुल्य की बंधक/दो जमानती आवश्यक




लघु उधोग प्रयोजनार्थ (इन्टीगे्रंटेड ऋण)

उदे्श्य:- विभिन्न उद्योग, होटल, मोटल, क्लिनिक इत्यादि हेतु।

पात्रता:- डाक्टर, उद्यमी, उद्यम विशेष में दक्ष व्यक्ति

ऋणराशि:- 15 वर्ष अधिकतम

मार्जिनमनी:- 25% से 40% तक

परियोजना मूल्याकंन रिपोर्ट,जिसमें प्रस्तावित इकाई की सम्भाव्यता, व्यवहार्यता, लाभ प्रदता पर विस्तृत टिप्पणी, मशीनो के कोटेशन, उद्योग का पंजीयन प्रमाण -पत्र उद्यम स्थल के स्वामित्व सम्बन्धित दस्तावेज एवं इक्वी टेबल मोरगेज हेतु अचल सम्पति आवश्यक ।




वाहन ऋण योजना

व्यावसायिक वाहन/जीप/कार/टेक्सी/थ्री व्हीलर इत्यादि

पात्रता:- व्यक्ति /फर्म ऋण राषि:- 10 से 20 लाख तक

ऋणावधि:- 36 से 84 माह पुर्न भुगतान अवधि, मासिक किश्त

दस्तावेज:- वाहन संचालन का अनुज्ञा पत्र इक्वीटेबल मोरगेज हेतु अचल सम्पति ऋण राशि से डेढ गुणा मूल्य, एक जमानतदार




निजी उपयोग के लिये 4 पहिया वाहन

पात्रता:- वेतन भोगी कर्मचारी/चिकित्सक/ ईजिंनियर/सी.ए./प्रोफेसर/व्यावसायिक डिग्री प्राप्त व्यक्ति

ऋण राशिः- 10.00 लाख तक, 85% वाहन मुल्य का, ऋणावधि 36 से 84 माह बैंक को मान्य दो जमानतदार, आवश्यक

सुविधा:- रू 10000/- से अधिक मासिक वेतन प्राप्त राजकीय/केन्द्रीय सेवा में कार्यरत अधिकारी के लिए पुराने वाहन क्रय करने की सुविधा उपलब्ध




ज्ञान सागर योजना

बैंक कार्यक्षेत्र के स्थायी निवासी हेतु उच्च तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा के लिए ऋण सीमा:- औसत मासिक आय का 20 गुणा, शिक्षा व्यय का 90ः या अधिकतम 6 लाख तक/विदेश में शिक्षा हेतु 10.00 लाख

प्रतिभूमि:- दो जमानतदार तथा डेढं गुणा मुल्य की अचल सम्पत्ति ।

ऋणावधि:- अधिकतम 8 वर्ष।




जनमंगल आवास ऋण योजना

पात्रता:- 50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले अथवा नगरपालिका/शहर एवं कस्बें में निवासित स्पष्ट भूखण्ड स्वामित्व धारक व्यक्ति जो राजकीय/केन्द्रीय कार्यालय में स्थाई वेतन भोगी कर्मचारी या विधिक व्यक्तिर्

जो 3 वर्षो से आयकर निर्धारित है। अधिकतम आयु 55 वर्ष

उदे्श्य:- निर्मित भवन क्रय करने, भवन निर्माण मरम्मत, नवीनीकरण, टेकआवर आवसीय/ वाणिज्यिक

अधिकतम सीमा:- 15.लाख

पुर्नभुगतान:- मासिक किश्तों में




ग्रामीण आवास योजना

पात्रता:- 50 हजार से कम आबादी वाले केवल उन्ही कस्बों में जहां बैंक की शाखा कार्यालय स्थित हैं के भूमिधारक कृषक अपनी भूमि बैंक के पक्ष में रहन दर्ज करवाकर ऋण प्राप्त कर सकते है।

अधिकतम सीमा:- नये आवास हेतु नगरी क्षैत्र में 3.00 लाख व अन्य क्षेत्र में 2.00 लाख,

परिवर्तन/परिवर्धन हेतु कमशः 1.00 लाख एवं 0.50 लाख

समयावधि:- भवन निर्माण क्रय करने पर 15 वर्ष एवं परिवर्तन परिवर्धन हेतु 5 वर्ष




अंचल सम्पत्ति रहन के विरूद्ध ऋण योजना

उदे्श्य:- व्यक्ति की विधि सम्मत आकस्मिक परिवारिक व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अचल सम्पत्ति रहन रखकर सावधि ऋण के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।

पात्रता:- स्थाई वेतन भोगी/गेर वेतन भोगी /विधिक व्यक्ति जो पिछले 3 वर्षो से आयकर निर्धारित एवं स्थाई खाता संख्या आंवटित जिसके पास बैंक कार्य क्षैत्र में रहन रखने हेतु भार रहित अचल सम्पत्ति वास्तविक कब्जे में उपलब्ध है,

अधिकतम आयु:- 60 वर्ष

अधिकतम सीमा:- अचंल सम्पत्ति की रिएलाईजेबल वेल्यू का 50% अथवा 25.00 लाख जो भी कम हो

ऋणावधि:- अधिकतम 10 वर्ष




व्यक्तिगत ऋण योजना

वेतन भोगी स्थाई कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि हेतु योजना ऋण सीमा:- मासिक वेतन का 8 गुणा अधिकतम 1.00 लाख जो भी कम हों

पुर्नभुगतान:- 60 मासिक किश्तांे में




उद्यमियों के लिए कार्यषील पूंजी

ईकाई संचालन में नित - प्रतिदिन की जरूरतों की पूर्ति के लिए एक उत्पादन चक्र पर व्यय होने वाली राशि के बराबर रू 50.00 लाख तक दृष्टि बंधक साख सीमा सुविधा के रूप में साख सीमा का निर्धारण परियोजना की प्रकृति व परस्पर वार्ता उपरान्त निर्धारित षर्तो के अनुसार तय की जा सकेगी। इक्वीटेबल मोरगेज हेतु ऋण राषि से डेढ गुना मूल्य की सम्पति आवष्यक।




फर्म/ट्रेडर्स को व्यापारिक साख सीमा सुविधा

पात्रता:- व्यापारी जिनका व्यवसाय कम से कम एक वर्ष से चल रहा हो। साखसीमा:- तीन वर्ष की औसत बिक्री या अन्तिम वर्ष की कुल बिक्री का क्रमशः 15 या 20 प्रतिशत तक । अधिकतम सीमा:- 10.00 लाख तक दृष्टिबन्धक 25.00 लाख तक प्लेज सीमा । ऋण की सुरक्षा:- स्वीकृत साख सीमा के डेढ गुना मुल्य की स्पश्ट अचल सम्पत्ति इक्वीटेबल मोरगेज होगी।




मियादी जमाओं के विरूद्ध ऋण

मियादी जमाओं में विनियोजित राशि के विरूद्ध ऋण लेने की दिनांक को ब्याज सहित संग्रहित राशि का 85% ब्याज दर:- प्रचलित ब्याज दर से 1% अधिक एन.एस.सी/के.वी.पी. के विरूद्ध 80 प्रतिशत तक का ऋण उपलब्ध

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